आगरा।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) माननीय मोहित कुमार प्रसाद की अदालत ने 3 लाख रुपये के चेक बाउंस (अनादरण) मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ समन जारी करने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय ने आरोपी को आगामी 20 जुलाई के लिए समन जारी कर अदालत में तलब किया है।
अदालत में यह मुकदमा वादिया श्रीमती सुनीता अग्रवाल (निवासी पदम प्राइड, सेक्टर 16 बी, आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा, जिला आगरा) की ओर से दायर किया गया था।
वादिया ने अपने अधिवक्ता वैभव रैना के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि आरोपी प्रसून बंसल (पुत्र ताराचंद बंसल, निवासी फ्री गंज, जिला आगरा) द्वारा उन्हें 3 लाख रुपये का एक चेक दिया गया था।
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जब वादिया ने उक्त चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह डिसऑनर (बाउंस) हो गया। इसके बाद विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए वादिया ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में मुकदमा दायर किया।
न्यायालय ने परिवाद के तथ्यों और अधिवक्ता वैभव रैना की दलीलों का अवलोकन करने के बाद मामले को विचारणीय मानते हुए विपक्षी प्रसून बंसल के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश पारित किया है।
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