आगरा ४ जुलाई ।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले में, जलेसर, एटा निवासी एक महिला को अदालत ने अपने पति से प्रतिकर और मासिक गुजारा भत्ता दिलाने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार, पीड़िता की शादी वर्ष 2019 में देवरी रोड, थाना सदर निवासी युवक से हुई थी। पारिवारिक विवाद बढ़ने पर, महिला ने अपनी अधिवक्ता बबिता शर्मा के माध्यम से अपने पति और ससुरालजनों के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत अदालत में मुकदमा दायर किया।
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अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पति को आदेश दिया कि वह पीड़िता के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा नहीं करेगा।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने पति को किराये पर रहने के लिए तीन हजार रुपये, भरण-पोषण के लिए दस हजार रुपये प्रतिमाह अदा करने का निर्देश दिया है।
साथ ही, एकमुश्त पचास हजार रुपये बतौर प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) के रूप में भी पीड़िता को दिए जाएंगे।
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