आगरा।
मंदिर के बुजुर्ग पुजारी की कुल्हाड़ी से प्रहार कर निर्मम हत्या करने के मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-14) माननीय ज्योत्स्ना सिंह ने आरोपी सतीश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना का विवरण:
यह सनसनीखेज मामला आगरा के थाना जैतपुर क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्राम वनकटी टिगेडी मंदिर में मुखिया बाबा पुजारी के रूप में सेवा दे रहे थे।
15 अक्टूबर 2023 की शाम करीब 6 बजे, आरोपी सतीश पुत्र सुरेश (निवासी जैतपुर) मंदिर पहुँचा और पुजारी से पैसों की मांग की।
पुजारी द्वारा पैसे देने से इंकार करने पर आरोपी आक्रोशित हो गया। उसने मंदिर में लकड़ी काटने के लिए रखी कुल्हाड़ी उठाई और पुजारी मुखिया बाबा पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल पुजारी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।
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पुलिस जांच और साक्ष्य:
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी सतीश को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रक्तरंजित कुल्हाड़ी बरामद की। वैज्ञानिक साक्ष्यों के लिए कुल्हाड़ी को विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट मामले में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई।
न्यायालय की कार्यवाही और सजा:
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एस.पी. भारद्वाज ने प्रभावी पैरवी की।
न्यायालय के समक्ष कुल 13 गवाह पेश किए गए, जिनमें:
* वादी मुकदमा मुकेश सिंह व प्रत्यक्षदर्शी।
* पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और विवेचक।
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* विधि विज्ञान प्रयोगशाला की फॉरेंसिक रिपोर्ट।
न्यायालय का निष्कर्ष: न्यायाधीश माननीय ज्योत्स्ना सिंह ने गवाहों के बयानों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर माना कि सतीश ने जानबूझकर जघन्य अपराध किया है।
अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा के साथ-साथ आर्थिक दंड से भी दंडित किया।
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