आगरा:
सिर पर फावड़े से प्रहार कर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने त्वरित न्याय देते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है।
एडीजे-25 माननीय मदन मोहन की अदालत ने आरोपी जनक सिंह को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना का विवरण:
यह मामला थाना इरादत नगर में दर्ज कराया गया था।
वादी मुकेश कुमार के अनुसार:
* दिनांक: 3 नवंबर 2024 की रात।
* घटना: वादी का छोटा भाई रामनिवास अपने बच्चों के साथ गोवर्धन पूजा करने गया था। घर पर उसकी पत्नी, श्रीमती सुधा, अकेली थीं।
* हमला: इसी दौरान आरोपी जनक सिंह (निवासी भिंड, मध्य प्रदेश) ने सुधा के सिर पर फावड़े से घातक प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।
* गिरफ्तारी: चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

न्यायिक प्रक्रिया और फैसला:
मुकदमे के विचारण (Trial) के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राहुल सिसोदिया ने प्रभावी पैरवी की।
* साक्ष्य: अदालत में पीड़िता और वादी समेत कुल सात गवाह पेश किए गए।
* अदालत का निष्कर्ष: गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एडीजे-25 माननीय मदन मोहन ने आरोपी जनक सिंह को दोषी पाया।
न्यायालय का आदेश: कोर्ट ने दोषी को दो साल की कैद की सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि समाज में इस तरह के हिंसक कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है।
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