महिला के सिर पर फावड़े से हमला करने वाले दोषी को दो वर्ष का कारावास

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आगरा:

सिर पर फावड़े से प्रहार कर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने त्वरित न्याय देते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है।

एडीजे-25 माननीय मदन मोहन की अदालत ने आरोपी जनक सिंह को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

घटना का विवरण:

यह मामला थाना इरादत नगर में दर्ज कराया गया था।

वादी मुकेश कुमार के अनुसार:

* दिनांक: 3 नवंबर 2024 की रात।

* घटना: वादी का छोटा भाई रामनिवास अपने बच्चों के साथ गोवर्धन पूजा करने गया था। घर पर उसकी पत्नी, श्रीमती सुधा, अकेली थीं।

* हमला: इसी दौरान आरोपी जनक सिंह (निवासी भिंड, मध्य प्रदेश) ने सुधा के सिर पर फावड़े से घातक प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

* गिरफ्तारी: चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

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न्यायिक प्रक्रिया और फैसला:

मुकदमे के विचारण (Trial) के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राहुल सिसोदिया ने प्रभावी पैरवी की।

* साक्ष्य: अदालत में पीड़िता और वादी समेत कुल सात गवाह पेश किए गए।

* अदालत का निष्कर्ष: गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एडीजे-25 माननीय मदन मोहन ने आरोपी जनक सिंह को दोषी पाया।

न्यायालय का आदेश: कोर्ट ने दोषी को दो साल की कैद की सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि समाज में इस तरह के हिंसक कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है।

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विवेक कुमार जैन
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