साक्ष्य के अभाव में गैर इरादतन हत्या के दो आरोपी बरी

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आगरा १ जुलाई ।

जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अपर जिला जज-11 माननीय नीरज कुमार बक्शी ने सबूतों के अभाव और पुलिस की खामियों के चलते दो आरोपियों, सतपाल और संजीव उर्फ लाला को बरी कर दिया है।

मामला 12 जुलाई, 2021 का है, जब जगदीशपुरा स्थित एक जूते की फैक्ट्री में काम करने वाले संजय की मौत हो गई थी। मृतक संजय के साथ आरोपी सतपाल (निवासी बन्ना वाली बगीची, जगदीशपुरा) और संजीव उर्फ लाला (निवासी गली नंबर 1, किशोर पुरा, जगदीशपुरा) भी उसी फैक्ट्री में काम करते थे।

वादी रुतेश द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार, सतपाल और संजीव ने उनके भाई संजय को शराब पिलाई थी। इसके बाद पैसों को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने संजय पर लाठी, डंडे और ईंट से हमला किया।

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हमले के बाद वे संजय को बेनारा फैक्ट्री के पास मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग गए। घटना के चश्मदीदों, देवराज उर्फ डब्बल और लोहरे ने रुतेश को संजय के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना दी थी। गंभीर रूप से घायल संजय की अगले ही दिन मृत्यु हो गई।

अदालत में वादी रुतेश सहित कुल सात गवाहों को पेश किया गया। हालांकि, अपर जिला जज-11 माननीय नीरज कुमार बक्शी ने पाया कि पुलिस घटना के मुख्य चश्मदीदों, देवराज उर्फ डब्बल और लोहरे को अदालत में पेश करने में विफल रही।

इसके अतिरिक्त, पुलिस न तो घटना में इस्तेमाल किए गए डंडे को बरामद कर सकी और न ही आरोपियों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज से कोई पुख्ता सबूत जुटा पाई।

इन कमियों और साक्ष्य के अभाव को देखते हुए, अदालत ने सतपाल और संजीव उर्फ लाला को बरी करने का आदेश दिया। आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता अर्जुन सिंह गौतम ने की।

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विवेक कुमार जैन
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