आगरा:
नाबालिग युवती के साथ घर में घुसकर अश्लील छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) माननीय शिव कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और ₹22,000/- के अर्थदंड (जुर्माने) से दंडित किया है।
मामले का विवरण:
यह मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र का है। थाना जगदीशपुरा में दर्ज मुकदमे के अनुसार, वादनी मुकदमा ने आरोप लगाया था कि आरोपी शाहिद (पुत्र रफीक, निवासी राहुल नगर, बोदला, जगदीशपुरा) ने 15 मार्च 2017 को उनके घर में घुसकर उनकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील छेड़छाड़ की।
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जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसका गला दबाया और उसे जान से मारने की धमकी दी।
तेजी से हुई कार्रवाई:
* वादनी की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया।
* आरोपी शाहिद को 17 मार्च 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
* पुलिस ने इस मामले की विवेचना मात्र सात दिन में पूरी की और 24 मार्च 2017 को ही आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल कर दिया।
सजा और फैसला:
एडीजे-28 माननीय शिव कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
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अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) माधव शर्मा के तर्कों पर सहमति जताते हुए आरोपी शाहिद को दोषी पाया।
अदालत ने आरोपी शाहिद को तीन वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई है, साथ ही उस पर ₹22,000/- का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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