15 वर्षीया किशोरी से दुराचार आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत

उच्च न्यायालय न्यायालय मुख्य सुर्खियां
29 मई को कोंचिग में पढ़ने गयीं थीं पीड़िता
आरोपी ने घर छोड़ने के बहाने होटल में ले जाकर किया था दुराचार

आगरा 08 अक्टूबर।

दुराचार, आपराधिक षड्यन्त्र एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी विकास पुत्र गुड्डू चौधरी निवासी नई बस्ती बालूगंज जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर हाईकोर्ट ने रिहाई के आदेश दिये ।

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थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा की छोटी बहन 29 मई 24 को सदर बाजार कोचिंग में पढ़ने गई थीं। कोचिंग बंद मिलने पर घर आ रहीं थीं ।

इसी दौरान आरोपी विकास ने उसे घर छोड़ने की कह मोटरसाइकिल पर बैठाकर होटल ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी की जमानत खारिज करनें पर आरोपी की तरफ से उसके अधिवक्ता नीरज पाठक नें हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें पर हाईकोर्ट नें आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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