आगरा 12 फरवरी ।
दहेज उत्पीड़न, हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपितों का पक्ष जाननें हेतु एसीजेएम 10 माननीय मो.साजिद ने उन्हें नोटिस जारी करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती रानी पुत्री रामजीलाल निवासनी ग्राम नोनी थाना जगनेर की शादी विपक्षी अवधेश पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम मेरथा, थाना रूपवास, जिला भरतपुर के साथ 23 अप्रेल 24 को हुई थी ।
वादनी के अनुसार उसका पति कार की मांग हेतु उसे उत्पीड़ित करता था। उसकी उपस्थिति में ही अन्य महिला को घर लेकर आता था । विरोध पर मारपीट करता था।
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उत्पीड़न के चलते वादनी अपनें मायकेँ आ गयी। 16 दिसम्बर 24 को वादनी का पति अवधेश उसकी महिला मित्र अंजली एवं पिता रामबाबू ने घर में घुस तकिये से गला दबाकर उसकीं हत्या का प्रयास किया ।
उसी दौरान वादनी के भाई एवं उसके दोस्तो के आने के कारण वादनी बच गयी। वादनी के पति ने उससे तलाक लिये बिना अंजली से शादी कर ली।
एसीजेएम 10 माननीय मो.साजिद ने वादनी के अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के तर्क पर विपक्षियों का पक्ष जानने हेतु उन्हें नोटिस जारी करने के आदेश दिये।
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