आगरा 12 फरवरी ।
बल्बा, मारपीट, धमकी एवं अन्य आरोप में आरोपित जसवंत, विष्णु, रवि एवं गुलशन निवासी गण खंदारी, थाना हरीपर्वत, जिला आगरा को वादी के बयानों में गम्भीर विरोधाभास पर एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार ने बरी करने के आदेश दिये।
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थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा प्रेमचंद का आरोप था कि 20 नवम्बर 2014 को वह अपने घर में बैठा था। उसी दौरान आरोपी जसवंत, विष्णु, रवि, गुलशन एवं अन्य ने डंडे पत्थर से हमला कर वादी एवं उसके परिजनों को घायल कर दिया।
उक्त मामले में वादी मुकदमा प्रेम चन्द एवं संजय दो ही गवाह कें बयान दर्ज हुये। वादी के बयानों में गम्भीर विरोधाभास एवं संजय के पूर्व बयान से मुकरने पर साक्ष्य के अभाव एवं अधिवक्ता चंद्रपाल सिंह के तर्क पर अदालत ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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