आगरा 12 फरवरी ।
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य राजीव सिंह ने नील इंफ्रास्ट्रक्चर कामायनी हॉस्पिटल के सामने आगरा को पीड़ित वादी अशोक कुमार निवासी देवरी रोड शंकर विहार कॉलोनी आगरा द्वारा फ्लैट के लिए एडवांस के रूप में दिए गए 10 लाख रुपए ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए है ।
पीड़ित अशोक कुमार ने सन 2015 में नील इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर कंपनी कामायनी हॉस्पिटल के सामने से एक 40 लाख रुपए में फ्लैट खरीदने का सौदा किया था। बुकिंग के समय 10 लाख रुपए का चेक बिल्डर को दिया गया।
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बिल्डर ने तीन-चार दिन बाद आने का कहा जब पीड़ित उनसे मिला तो आश्वासन दिया कि आपके फ्लैट डेढ़ साल के अंदर बनाकर दे दिया जाएगा। शेष धनराशि कई बार किस्तों में देना भी तय हुआ।
लेकिन बिल्डर ने कोई फ्लैट नहीं बना कर दिया । डेढ़ साल बाद जब पीड़ित अशोक कुमार ने फ्लैट की बाबत कहा तो विपक्षी ने फ्लैट देने में आनाकानी की और ना ही रुपए वापस किये। फरवरी सन 2022 में पीड़ित ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया था ।
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