घर में घुसकर दुराचार प्रयास करने का आरोपी पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने किया बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 28 मार्च ।

घर में घुस दुराचार प्रयास के मामले में आरोपित बल्लो उर्फ बबलू पुत्र कैलासी निवासी कुतुलूपुर, थाना रकाबगंज, जिला आगरा को पर्याप्त सबूत के अभाव में एडीजे माननीय मदन मोहन ने बरी करने के आदेश दिये।

थाना रकाबगंज मे दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 12 अक्टूबर 2021 की सुबह तीन बजे करीब वादनी अन्य परिजनों के साथ आवास पर सो रहीं थीं। उसी दौरान मौका पाकर आरोपी बल्लों उर्फ बबलू पुत्र कैलाशी निवासी कुतुलुपुर, थाना रकाबगंज, जिला आगरा ने बदनीयती से वादनी के घर में घुस उसे दबोच दुराचार प्रयास किया।

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आरोपी की खींचतान से वादनी के कपड़ें भी फट गये। वादनी के शोर गुल पर जगे परिजनों ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया परन्तु आरोपी उन्हें धक्का दे भाग गया।

उक्त मामलें मे वादनी मुकदमा /पीड़िता की मृत्यू हो जाने पर उसकी गवाही दर्ज नहीं हो सकी।

अदालत ने पर्याप्त सबूत के अभाव एवं आरोपी की आर्थिक हालत सही नहीं होने कें कारण उसे सरकार द्वारा प्रदत्त न्याय मित्र अधिवक्ता राजेश प्रताप सिंह चौहान के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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