अदालत ने किया 75 हजार का जुर्माना
आगरा 29 अगस्त ।
अवयस्क युवती के अपहरण दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित विज्जे उर्फ ब्रजेश पुत्र महाराज सिंह निवासी पुरा चतुर्भुज, थाना चित्र हाट, जिला आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी नें दस वर्ष कैद एवं 75 हजार रुपये के जुर्मानें से दंडित किया है ।
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थाना जैतपुर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 22 अगस्त 2016 की रात्रि 12 बजें करीब उसकी नींद खुली तो उसे उसकी 14 वर्षीया पुत्री घर से नदारद मिली, पुत्री की तलाश के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी विज्जे उर्फ ब्रजेश अन्य के सहयोग से वादी की पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया हैं।
अभियोजन की तरफ से एडीजीसी सुभाष गिरी एवं विशेष अभियोजन अधिकारी विजय किशन लवानियां ने वादी मुकदमा पीड़िता सहित सात गवाह अदालत में पेश किये।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत के आधार पर एवम अभियोजन पक्ष की ठोस दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को दस वर्ष कैद एवं 75 हजार रुपये कें अर्थ दण्ड से दंडित किया है।
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