आगरा 09 दिसम्बर ।
अश्लील छेड़छाड़, मारपीट एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित बंटी उर्फ शैलेंद्र पुत्र चोब सिंह निवासी गाजीपुर थाना बसई मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने तीन वर्ष कैद एवं तीन हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया है ।
थाना पिंधोरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने आरोपी बंटी उर्फ शैलेंद्र के विरुद्ध अपनी नाबालिक पुत्री कें साथ अश्लील छेड़छाड़, मारपीट एवं पॉक्सो एक्ट के तहत 15 जुलाई 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था ।

अभियोजन की तरफ से विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा ने वादी, पीड़िता सहित सात गवाह अदालत मे पेश किये थे।
मुकदमे के विचारण उपरांत विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के तर्क पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने आरोपी को तीन वर्ष कैद एवं तीन हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- केनरा बैंक द्वारा ओटीएस लाभ देने से इंकार करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बैंक की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक - May 15, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दूसरे के बिजली बिल की वसूली के लिए टोरेंट पॉवर द्वारा भेजे गए नोटिस को अवैध ठहराते हुए किया निरस्त - May 15, 2026
- विद्युत स्कूटर की मरम्मत न करना सेवा में कमी, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिया नई स्कूटी या राशि वापसी का आदेश - May 15, 2026




