छात्रा के अपहरण के मामले में आरोपित संजय कुमार साक्ष्य के अभाव में बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
पीड़िता ने कहा वह अपनी मर्जी से गई थी साथ

आगरा।

जिला एवं सत्र न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने कॉलेज छात्रा के कथित अपहरण के मामले में आरोपित संजय कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

अपर जिला जज माननीय यशवंत कुमार सरोज ने यह फैसला मामले के तथ्यों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए सुनाया।

मामले के अनुसार, सिद्धार्थ नगर निवासी संजय कुमार के विरुद्ध वर्ष 2016 में थाना लोहमंडी में अपहरण की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी पक्ष का आरोप था कि 5 मार्च 2016 को उसकी बहन अपनी सहेली के साथ आगरा कॉलेज में प्रवेश पत्र के संबंध में जानकारी लेने गई थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी।

पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद कर आरोपित को जेल भेज दिया था।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयानों ने मामले की दिशा बदल दी। पीड़िता ने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी मर्जी से आरोपित के साथ गई थी और आरोपित ने उसके साथ कोई गलत कार्य नहीं किया था।

इसके अतिरिक्त, पीड़िता ने बरामदगी के बाद जिला अस्पताल में अपनी आंतरिक चिकित्सा जांच कराने से भी इंकार कर दिया था।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान वादी और पीड़िता समेत कुल छह गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं, चौधरी समीर और पूजा कश्यप ने तर्क दिया कि जब पीड़िता स्वयं अपनी सहमति से जाने की बात स्वीकार कर रही है और किसी भी प्रकार के अपराध की पुष्टि नहीं हुई है, तो आरोपित को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपित संजय कुमार को दोषमुक्त कर दिया।

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विवेक कुमार जैन
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