आगरा:
चेक बाउंस के एक मामले में कोर्ट ने वादी को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। वादी ने 5 लाख रुपये के चेक के बदले 20 प्रतिशत राशि की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
यह मामला तब सामने आया जब वादी रितेश भारद्वाज ने रेनू अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दायर किया। रितेश का आरोप था कि रेनू ने उनसे 5 लाख रुपये उधार लिए थे और भुगतान के लिए जो चेक दिया, वह बाउंस हो गया।
मुकदमे में देरी का हवाला देते हुए रितेश ने कोर्ट से गुजारिश की कि उन्हें अंतरिम राहत के तौर पर चेक की राशि का 20 प्रतिशत (1 लाख रुपये) दिलवाया जाए।
Also Read – चरस बरामदगी मामले में दो आरोपी बरी: पुलिस की लापरवाही बनी वजह

क्यों खारिज हुई याचिका ?
जब यह मामला एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार की कोर्ट में पहुंचा, तो विपक्षी रेनू अग्रवाल ने अपने वकील अनिल अग्रवाल के जरिए अपना पक्ष रखा।
उन्होंने अदालत को बताया कि:
* वह वादी रितेश भारद्वाज को बिल्कुल नहीं जानती हैं।
* उन्होंने न कभी रितेश से मुलाकात की, न ही कोई चेक दिया।
Also Read – आगरा में चल रहे कंगना रनौत के मामले में सुनवाई कल बुधवार को

* चेक पर किए गए हस्ताक्षर भी उनके नहीं हैं।
विपक्षी के मजबूत तर्कों को सुनने के बाद, एसीजेएम 7 कोर्ट ने वादी रितेश भारद्वाज की अंतरिम राहत की याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- लूट और हत्या के प्रयास में आरोपी को सात वर्ष की कैद, पांच हजार का जुर्माना - August 27, 2026
- गिरोहबंद अधिनियम: साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी 12 साल बाद बरी - August 27, 2026
- उपभोक्ता आयोग प्रथम का अहम फैसला: लोन चुकता होने के बाद मूल बैनामा वापस न करने पर पीएनबी पर लगाया दो लाख तीस हज़ार का जुर्माना - August 24, 2026




