सायबर ठगी का शिकार हुए पीड़ित को राहत, अदालत ने फ्रीज धनराशि अवमुक्त करने के आदेश दिए

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आगरा ।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय शिवानंद गुप्ता की अदालत ने सायबर ठगी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पीड़ित के पक्ष में धनराशि अवमुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।

अदालत के इस आदेश के बाद पीड़ित को उसकी ठगी गई रकम वापस मिल सकेगी।

मामले के विवरण के अनुसार, कमला नगर निवासी हितेश हिरवानी के बैंक खाते से सायबर ठगों ने धोखाधड़ी कर रकम पार कर दी थी। वारदात के बाद पीड़ित ने तुरंत सायबर पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराई।

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सायबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगों के खाते में ट्रांसफर की गई 99 हजार रुपये की धनराशि को समय रहते फ्रीज (होल्ड) करा दिया था।

इसके बाद पीड़ित ने अपने अधिवक्ता सतीश कुमार के माध्यम से अदालत में फ्रीज धनराशि को वापस पाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय शिवानंद गुप्ता ने पीड़ित के अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार किया।

अदालत ने 1 लाख रुपये की जमानत प्रस्तुत करने की शर्त पर फ्रीज की गई 99 हजार रुपये की धनराशि को वादी के हक में अवमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया।

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विवेक कुमार जैन
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