आगरा ।
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसे आत्महत्या के लिए विवश करने के गंभीर मामले में जिला जज की अदालत ने दो आरोपियों की जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को राहत देने से साफ इंकार कर दिया।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, मामला मलपुरा थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को 28 जनवरी 2026 को जखौदा निवासी आरिफ और सैया निवासी साहिल खान ने मोटरसाइकिल पर बैठाकर जबरन अगवा कर लिया था।
अपहरण कर ले जाते समय इटोरा के पास युवती के भाई ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद वहां विवाद की स्थिति बन गई।
भाई के दखल और विरोध के कारण आरोपी युवती को मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। इसके बाद पीड़ित भाई अपनी बहन को सकुशल घर वापस ले आया।
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घटना के बाद उसी दिन शाम को आरोपी और उनके परिजन पीड़ित परिवार के घर धमक आए। आरोपियों ने उल्टा पीड़ित पक्ष को ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और युवती को समाज में बदनाम करने की गंभीर धमकी दी।
आरोपियों द्वारा सरेआम दी गई इस धमकी और लोक-लाज के डर से आहत होकर नाबालिग युवती ने मानसिक तनाव में आकर घर के पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने सरकार की ओर से मजबूत पैरवी की।
उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों का कृत्य बेहद गंभीर और संवेदनशील प्रकृति का है, जिसने एक नाबालिग को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता के इन तर्कों और साक्ष्यों से सहमत होते हुए जिला जज ने आरोपी आरिफ और साहिल खान की जमानत अर्जी को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए।
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