थाना सिकंदरा क्षेत्र के सिंगना स्थित एक शराब की दुकान से नकदी और शराब चोरी करने के आरोपी सेल्समैन की जमानत याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या 6) माननीय हर्षवर्धन ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी की रिहाई के आदेश जारी किए हैं।
मामले के विवरण के अनुसार, आगरा के थाना सिकंदरा में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि ग्राम चीत, बाकलपुर निवासी अजय पुत्र सुरेश सिंगना स्थित एक कंपोजिट शराब की दुकान पर सेल्समैन के रूप में कार्यरत था।
आरोप था कि विगत 12 जनवरी 2026 को आरोपी सेल्समैन दुकान से 71 हजार रुपये की नकदी, शराब की एक पेटी और 10 क्वार्टर चुराकर फरार हो गया था।
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इस संबंध में दुकान संचालक की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता चंदन सिंह ने जमानत के समर्थन में मजबूत तर्क प्रस्तुत किए।
अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि मामले में कोई भी स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था।
इसके साथ ही पुलिस द्वारा जो बरामदगी दिखाई गई थी, उस माल की पहचान भी नियमानुसार वादी मुकदमा से नहीं कराई गई थी।
अदालत ने स्वतंत्र साक्ष्यों के अभाव और आरोपी के अधिवक्ता के विधिक तर्कों को न्यायसंगत मानते हुए आरोपी सेल्समैन अजय की जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया और उसे जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया।
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