बीमित राशि के रूप में ₹1,24,000 मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए ₹20,000 दिए जाने का दिया आदेश
आगरा।
स्थायी लोक अदालत ने वाहन चोरी के एक मामले में एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बड़ा झटका देते हुए उसे एक बीमित वाहन का भुगतान करने का आदेश दिया है।
अदालत ने बीमा कंपनी को न केवल बीमित राशि, बल्कि मानसिक और शारीरिक क्षति के रूप में भी भुगतान करने का आदेश दिया है।
यह मामला राजीव नगर, ताजगंज निवासी रज्जो पुत्र राम प्रसाद की गाड़ी चोरी से संबंधित है। गाड़ी चोरी होने के बाद, रज्जो ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम देने से मना कर दिया कि चोरी से जुड़े सभी दस्तावेज और सूचनाएं उन्हें समय पर नहीं दी गई थीं।

इसके बाद, पीड़ित ने स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई पीठासीन अध्यक्ष श्रीमती शोभा पोरवाल, सदस्य श्रीमती हेमलता गौतम, और सदस्य सुश्री पदमजा शर्मा की बेंच ने की। परिवादी की ओर से अधिवक्ता राघव सिंघल ने जोरदार बहस करते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह वादी को बीमित राशि के रूप में ₹1,24,000/- का भुगतान करे।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने पीड़ित को हुए मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए ₹20,000/- का अतिरिक्त भुगतान करने का भी आदेश दिया।
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