2 मार्च 22 की रात्री को चोरी हुआ वाहन द न्यू इंडिया इंश्योरेंस से था बीमित
बीमा कंपनी के क्लेम नही देने पर ली थी लोक अदालत की शरण
आगरा 25 सितंबर।
स्थाई लोक अदालत आगरा ने द न्यू इंडिया कंपनी लिमिटेड से वाहन की बीमित राशि के रूप में वादी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित आदेश पारित करने की दिनांक से एक माह के अंदर ₹2,71,878/- रुपयें दिलाने के आदेश दिये हैं।
Also Read – 12 लाख रुपये के चैक डिसऑनर आरोपी 6 माह की कैद से दंडित
स्थाई लोक अदालत ने मानसिक कष्ट एवं आर्थिक क्षति के रूप में 20 हजार रुपये भी वादी को दिलाने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा पंकज कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी सेन धर्म कांटा वाली गली, सुदामा पुरी नरायच ने स्थाई लोक अदालत में मुकदमा दायर कर कथन किया कि उसने 25 नवम्बर 2019 को इको वाहन क्रय कर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से तीन वर्ष के लिये बीमित कराया था।

2 मार्च 22 की देर रात्रि अज्ञात चोर उसके घर के सामने खड़ी इको को चुरा ले गये थे। पुलिस द्वारा उक्त मामले में एफ.आर.लगाने पर वादी ने बीमा कंपनी में क्लेम किया ।क्लेम नही देने पर उक्त मुकदमा दायर किया।
स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष माननीय शोभा पोरवाल, सदस्य हेम लता गौतम, एवं पदमजा शर्मा ने वादी का वाद स्वीकृत कर उसे क्लेम के रूप में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ₹2,71,878/- रुपये एवं मानसिक कष्ट एव आर्थिक क्षति के रूप में 20 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- विद्युत चोरी के मामले में साक्ष्य और गवाहों के अभाव पर अदालत ने 18 वर्ष बाद आरोपी को किया बरी, विभाग व पुलिस की लापरवाही उजागर - September 17, 2026
- केबल पर अवैध रूप से गदर फिल्म दिखाने के आरोपी को 25 वर्ष बाद मिली सजा, अदालत ने सुनाई डेढ़ वर्ष की कैद - September 17, 2026
- फ्री लुक पीरियड में पॉलिसी सरेंडर करने के बावजूद प्रीमियम हड़पने पर उपभोक्ता आयोग प्रथम सख्त,मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक पर हर्जाना व ब्याज आरोपित - September 17, 2026




