12 लाख रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिलाये जाने के दिये आदेश
दस हजार रुपये का अर्थ दण्ड जिला कोषागार में जमा करने के दिये आदेश
आगरा 25 सितंबर।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित मनीष गुप्ता पुत्र स्व. ओम प्रकाश गुप्ता प्रोप्राइटर मैसर्स परफेक्ट सर्विसेज गांधी नगर निवासी अग्रवाल कॉलोनी सेवला जिला आगरा को एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने 6 माह की कैद एवं दस हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया है।
साथ ही 12 लाख रुपये की धनराशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वादी मुकदमा को दिलाये जाने के आदेश पारित किये हैं। अर्थ दंड की राशि दस हजार रुपये अदालत ने जिला कोषागार आगरा में जमा कराने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा ब्रज मोहन गुप्ता निवासी वजीर पुरा थाना हरीपर्वत ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि वादी एवं आरोपी के मध्य पारिवारिक एवं व्यापारिक सम्बंध थे।

आरोपी मनीष गुप्ता ने व्यापारिक अवश्यकता बता वादी से 12 लाख रुपये उधार लिये थे। समयावधि समाप्त होने पर वादी द्वारा किये तगादे पर आरोपी द्वारा 12 लाख रुपये का चैक वादी को दिया जिसे भुगतान प्राप्ति हेतु इंडियन बैंक की दीवानी परिसर स्थित शाखा में जमा करनें पर चैक डिसऑनर हो गया।
मुकदमें के विचारण उपरांत एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा के तर्क एवम पत्रावली पर उपलब्ध सबूत के आधार पर आरोपी मनीष गुप्ता को दंडित किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा में महिला आरोपी के साथ पुलिस कस्टडी में मारपीट के मामले में आगरा अदालत का बड़ा आदेश, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और विभागीय जांच के निर्देश - June 8, 2026
- आगरा: खरीदार को धोखा देकर दूसरा प्लॉट बेचा, बोगस चेक देने के आरोपी मनोज गिरी को कोर्ट ने किया तलब - June 7, 2026
- आगरा स्थाई लोक अदालत का बड़ा फैसला, पीएनबी मैटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ब्याज सहित 4.70 लाख रुपये लौटाने के आदेश - June 7, 2026




