आगरा।
स्थाई लोक अदालत ने एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दायर 15 लाख रुपये के बीमा क्लेम के मुकदमे को खारिज कर दिया है।
अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता के तर्कों को सही मानते हुए वादी पक्ष की मांग को नामंजूर करने का आदेश सुनाया।
मामले के विवरण के अनुसार, जैतपुर बाह निवासी संजय सिंह ने स्थाई लोक अदालत में एक वाद दायर किया था।
उनका कहना था कि उनके पिता अमर सिंह एक मोटरसाइकिल के पंजीकृत स्वामी थे, जिसका उन्होंने विपक्षी एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था।
इस पॉलिसी के तहत 15 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर शामिल था। बीमा अवधि के प्रभावी रहने के दौरान ही एक सड़क दुर्घटना में अमर सिंह की मृत्यु हो गई।
इसके बाद जब उनके पुत्र संजय सिंह ने कंपनी से बीमा राशि के लिए क्लेम किया, तो कंपनी ने उसे निरस्त कर दिया। इसके विरोध में संजय सिंह ने लोक अदालत की शरण ली थी।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही मूल वादी संजय सिंह का भी निधन हो गया, जिसके बाद उनकी पत्नी श्रीमती मीरा देवी ने कानूनी वारिस के रूप में मुकदमे की पैरवी जारी रखी।
अदालत में सुनवाई के दौरान इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा ने प्रभावी पैरवी की और कंपनी के नियमों व विधिक प्रावधानों के आधार पर मजबूत तर्क प्रस्तुत किए।
दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष माननीय शोभा पोरवाल तथा सदस्य हेमलता एवं पद्मजा शर्मा की पीठ ने वादी पक्ष का मुकदमा खारिज करने का आदेश जारी किया।
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