गवाही के लिए अदालत न पहुंचने पर उपनिरीक्षक का वेतन रोकने के आदेश

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आगरा।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी की अदालत ने एक मुकदमे में गवाही के लिए उपस्थित न होने पर थाना लोहामंडी में तैनात उपनिरीक्षक हिमांशु शर्मा का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।

न्यायालय ने मुकदमे के निस्तारण में हो रहे विलंब को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में पुलिस आयुक्त, आगरा को निर्देश जारी किए हैं।

न्यायालय के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में राज्य बनाम सौरभ का एक मामला विचाराधीन है।

थाना ताजगंज से जुड़ा यह मुकदमा धारा 333, 351(3), 55(1) एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है।

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उपनिरीक्षक हिमांशु शर्मा इस मामले के विवेचक रहे हैं और साक्ष्य दर्ज कराने के लिए अदालत में उनकी गवाही लंबित है।

बताया गया है कि उक्त मामले में उपनिरीक्षक को छोड़कर अन्य सभी गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज हो चुके हैं।

केवल विवेचक की गवाही शेष होने के कारण मुकदमे के अंतिम निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

बार-बार सूचित किए जाने के बावजूद उपनिरीक्षक के अदालत में उपस्थित न होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने नाराजगी व्यक्त की।

इसके पश्चात, न्यायालय ने पुलिस आयुक्त आगरा को निर्देशित किया है कि जब तक उपनिरीक्षक हिमांशु शर्मा अदालत में उपस्थित होकर अपनी गवाही दर्ज नहीं कराते, तब तक उनका वेतन रोक दिया जाए।

वर्तमान में संबंधित उपनिरीक्षक आगरा के थाना लोहामंडी में तैनात हैं।

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विवेक कुमार जैन
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