आगरा:
एक कोल्ड स्टोरेज की संचालिका को ब्लैकमेल कर ₹40 लाख के दस्तावेज़ और जेवर हड़पने के मामले में अदालत ने एक पुलिसकर्मी सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
एसीजेएम-7 (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7) माननीय अनुज कुमार सिंह ने थानाध्यक्ष कमला नगर को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।
मामला वादिनी नीलम शर्मा पत्नी स्वर्गीय धर्मेंद्र शर्मा, निवासी कमला नगर, आगरा से जुड़ा है। नीलम शर्मा ने अपने वकील संतोष दीक्षित के माध्यम से अदालत में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि वह अपने पति के निधन के बाद हाथरस के सादाबाद में स्थित अपने कोल्ड स्टोरेज का संचालन कर रही हैं।
उनके बेटे गौरव की दोस्ती आरोपी पारुल गुप्ता के बेटे ईशु से हुई, जिससे दोनों परिवारों में जान-पहचान हो गई।
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नीलम शर्मा के अनुसार, पारुल गुप्ता ने अपने पति की बीमारी का बहाना बनाकर उनसे पैसे लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा, पारुल ने संदीप कुमार शर्मा के साथ मिलकर लॉटरी के नाम पर जुलाई 2025 में नीलम से ₹34,000/- और ₹40,000/- भी ले लिए।
शिकायत में बताया गया है कि 26 अगस्त 2025 की शाम को पारुल गुप्ता ने नीलम को अपने घर बुलाया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया।
बेहोशी की हालत में उनका एक वीडियो बना लिया गया। बाद में, सामाजिक बदनामी का डर दिखाकर उनसे स्टाम्प पेपर पर ₹40 लाख की देनदारी के फर्जी दस्तावेज़ों पर दस्तख़त करवा लिए गए।

अगले दिन, 27 अगस्त 2025 की रात को एक पुलिसकर्मी और बबीता नामक एक युवती को घर बुलाकर नीलम के भाई नरेंद्र शर्मा को फंसाने की धमकी दी गई। इस दौरान, आरोपियों ने नीलम की सोने की चेन और अंगूठी भी ले ली। हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी लेने के बाद, उन्हें अर्ध-विक्षिप्त हालत में छोड़ दिया गया।
एसीजेएम-7 ने वादिनी के वकील संतोष दीक्षित के तर्कों को स्वीकार करते हुए पारुल गुप्ता, संदीप कुमार शर्मा, बबीता और एक अज्ञात पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और मामले की जांच करने का आदेश दिया है।
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