वर्तमान में थाना छाता में तैनात हैं विवेचक
कई बार वारंट, नोटिस निर्गत करने के बाद भी विवेचक गवाही देने नही आ रहे
आगरा 9 सितंबर।
कई बार गैर जमानतीय वारंट, कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी मुकदमे के विवेचक द्वारा गवाही देने अदालत में हाजिर नही होने पर विशेष न्यायाधीश नें पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्र प्रेषित कर विवेचक को हाजिर कराने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वर्ष 2018 में थाना अछनेरा में नाबालिक से दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था उक्त मामले में एस.आई. हरेंद्र सिंह द्वारा विवेचना की गई थी।
Also Read - तीसरे पक्ष से जब्त की गई राशि करदाता की अग्रिम कर देयता के विरुद्ध समायोजन के लिए योग्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्टविवेचक की गवाही हेतु अदालत ने कई बार समन, गैर जमानतीय वारंट एवं कारण बताओ नोटिस जारी किये परन्तु वर्तमान में थाना छाता में तैनात एस. आई. हरेन्द्र सिंह गवाही हेतु अदालत मे हाजिर नही हुये।
जिस पर अदालत ने विवेचक की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्र प्रेषित किया।
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