अधिवक्ता पत्नी ने पति के विरुद्ध किया था मुकदमा
अदालत ने माना रिटायर पति से ज्यादा कमाती हैं पत्नी
भरण पोषण की हकदार नही होने पर किया मुकदमा खारिज
आगरा 9 सितंबर ।
परिवार न्यायालय आगरा ने वादनी की आय उसके पति से अधिक होने के आधार पर भरण पोषण वाद खारिज करने के आदेश दिये ।
मामले के अनुसार वादनी की शादी 23 जून 2007 को विपक्षी से हुई थी, विपक्षी शादी के दौरान सिंचाई विभाग में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था, वर्तमान में अवकाश प्राप्त एवं उसे 35 हजार रुपये पेंशन मिलती हैं,
वादनी ने स्वयं को अधिवक्ता दर्शाया था, अदालत नें मुकदमे के विचारण के उपरांत माना कि वादनी की आय उसके पति से अधिक होने के कारण वह भरण पोषण प्राप्ति की हकदार नही हैं ।
विपक्षी पति की तरफ से मुकदमें की पैरवी अधिवक्ता अजय सिंह छोंकर द्वारा की गई।
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