पालीवाल पार्क से लूटी थी वादी की सोने की चेन
आगरा 4 सितंबर।
लूट एवं माल बरामदगी के मामलें मे आरोपित हर भजन पुत्र उमेश चन्द निवासी गांव बिजौली थाना बाह जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रवि कांत ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये हैं।
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थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा खगेश कुमार 19 अक्टूबर 23 की सुबह पालीवाल पार्क में जॉगिंग कर रहे थे।
तभी अपाचे मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाश ने उनके गले पर झपट्टा मार सोने की चेन खींचकर वजीर पुरा संजय प्लेस की तरफ भाग गया।
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वादी के अनुसार उनकी सोने की चेन एक लाख रुपये कीमत की थी।
पुलिस ने उक्त मामलें में आरोपी को गिरफ्तार कर 22 अक्टूबर 23 को जेल भेजा था, स्वतंत्र गवाह कें अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के तर्क पर अदालत ने आरोपी की जमानत स्वीकृत कर 75 हजार रुपये की जमानत पर रिहाई के आदेश दिये हैं।
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