रंजिशन हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 2.52 लाख रुपये का जुर्माना

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आगरा ।

आगरा की एडीजे फास्ट-ट्रैक कोर्ट-1 के न्यायाधीश माननीय यशवंत कुमार सरोज की अदालत ने पुरानी रंजिश के चलते हुई एक युवक की निर्मम हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने दोषियों पर कुल 2 लाख 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना का विवरण:

थाना खंदौली में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह घटना 20 मार्च 2000 की दोपहर लगभग 3:30 बजे की है। ग्राम धींगरोली निवासी वादी श्रीनिवास शर्मा का पुत्र संदीप शर्मा अपनी भाभी श्रीमती वीनू शर्मा और 11 वर्षीय भतीजे शिवम के साथ दवा लेकर खंदौली से अपने गांव लौट रहा था।

रास्ते में पुरानी रंजिश के चलते ईश्वर चंद ने संदीप के सिर पर डंडे से प्रहार किया, जिससे वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया।

इसी दौरान वी.के. शर्मा उर्फ शिवम ने संदीप को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपियों ने वादी की भाभी को भी जान से मारने की धमकी दी।

गंभीर रूप से घायल संदीप को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस जांच और गिरफ्तारी:

मृतक के पिता श्रीनिवास शर्मा की तहरीर के आधार पर खंदौली थाना पुलिस ने ईश्वर चंद और वी.के. शर्मा के खिलाफ हत्या और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें 21 मार्च 2000 को गिरफ्तार किया था।

मामले की विवेचना के दौरान इस आपराधिक षड्यंत्र में अमरजीत का नाम भी प्रकाश में आया, जिसके बाद पुलिस ने धाराएं बढ़ाते हुए 30 मई 2000 को उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

न्यायालय की कार्यवाही और फैसला:

इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ऋषभ कुमार जैन ने अदालत में पैरवी की।

अभियोजन द्वारा मामले को न्यायालय में साबित करने के लिए कुल 10 गवाह पेश किए गए, जिनमें प्रमुख रूप से वादी श्रीनिवास शर्मा, घटना के चश्मदीद गवाह श्रीमती वीनू शर्मा और भतीजे शिवम शर्मा, पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. सुधीर कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष अरविंद सिंह और विवेचक बहादुर सिंह शामिल थे।

अदालत ने गवाहों के बयानों, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शासकीय अधिवक्ता की दलीलों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपियों को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित दोषियों को सजा सुनाई गई है:

* वी.के. शर्मा उर्फ शिवम (पुत्र स्वर्गीय अमर सिंह)

* ईश्वर चंद (पुत्र मुकेश)

* अमरजीत (पुत्र मुकेश)

सभी दोषी ग्राम धींगरोली, थाना खंदौली, जिला आगरा के निवासी हैं। न्यायालय ने अपने अंतिम फैसले में इन तीनों को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा से दंडित कर मामले का निस्तारण किया है।

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विवेक कुमार जैन
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