आगरा 10 मार्च ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित परवेज खान पुत्र पप्पू खान निवासी गली नम्बर 24 किशोर पुरा, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा को दोषी पाते हुये एसीजेएम 10 माननीय मो.साजिद ने तीन माह की कैद एवं 1 लाख 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा त्रिलोकी नाथ शर्मा पुत्र स्व.मानिक चन्द शर्मा निवासी गली नम्बर 10, किशोर पुरा, थाना जगदीशपुरा ने अपने अधिवक्ता अजीत कुमार शर्मा के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वादी एवं परिवादी के मध्य पारिवारिक सम्बंध कई वर्षों से चले आ रहे थे।
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6 जून 21 को आरोपी ने वादी से 90 हजार रुपये उधार ले शीघ्र वापस करने का वायदा किया । 6जनवरी 22 को आरोपी द्वारा दिया गया 90 हजार रुपये का चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया।
मुकदमे के विचारण उपरांत एसीजेएम 10 माननीय मो.साजिद ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं वादी के अधिवक्ता अजीत कुमार शर्मा के तर्क पर आरोपी को 1 वर्ष कैद एवं 1 लाख 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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