आगरा / प्रयागराज 29 अगस्त ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घोसी निवासी पंकज पाण्डेय की कृषि भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत करने के बाद मुआवजे का भुगतान न करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार व प्राधिकरण से जानकारी मांगी है।
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याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 13 सितंबर तय की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनीष निगम की खंडपीठ ने पंकज पांडेय की याचिका पर दिया है।
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याचिका में कहा गया है कि फोरलेन सडक के लिए जमीन ली गई लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया।
याची जिलाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक हार गया।
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जिसके बाद मुख्य सचिव उ.प्र.शासन व कमिश्नर आजमगढ़ मंडल से भी गुहार लगायी लेकिन जब कोई कार्यवाही नही हुई तो हाईकोर्ट याचिका दायर कर दी।
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