आगरा 09 जनवरी ।
आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के केस संख्या-113/2024 श्री भगवान श्रीकामाख्या माता@कामाख्या देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड आदि की सुनवाई लघुवाद न्यायालय में हुई।
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूजा स्थल अधिनियम के केस में पारित आदेश के कारण सुनवाई की अगली तिथि 15 फरवरी नियत की गई है।

वादी अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षी संख्या-2 प्रबंधन कमेटी सलीम चिश्ती दरगाह व विपक्षी संख्या-3 प्रबंधन कमेटी जामा मस्जिद के आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर पिछली तिथि 6 दिसम्बर को उन्होंने केस के समस्त सबूतों सहित आपत्ति दाखिल कर दी थी।
जिसका निस्तारण अभी विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश सिकरवार व एस पी सिंह सिकरवार न्यायालय में उपस्थित रहे।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel BulletinLatest posts by विवेक कुमार जैन (see all)
- साक्ष्य के अभाव में हत्या का आरोपी दोषमुक्त, लचर विवेचना पर अदालत ने डीजीपी और पुलिस आयुक्त को भेजी आदेश की प्रति - October 16, 2026
- दहेज उत्पीड़न के मामले में पीड़िता के बयान दर्ज करने और मेडिकल कराने के अदालत ने दिए आदेश - October 16, 2026
- अवैध धर्मांतरण एवं अपहरण के चर्चित मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज - October 16, 2026




