आगरा 20 जनवरी ।
आगरा के बिचपुरी ब्लॉक के अंगूठी गाँव में तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद तोड़ने के आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मुख्य पीठ दिल्ली ने जिलाधिकारी आगरा को दिए है ।
यह केस अंगूठी गाँव के निवासी भूरी सिंह ने जिलाधिकारी आगरा व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में पिछले वर्ष 15 सितंबर को दाखिल किया था । जिसकी दूसरी सुनवाई 17 जनवरी को हुई, वादी भूरी सिंह की तरफ से केस को अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने दायर किया था । जिसपर बहस 17 जनवरी को हुई थी ।
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अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने माननीय न्यायालय को बताया कि अंगूठी के खसरा संख्या-486 पर आगरा-अछनेरा रोड के किनारे करीब 350 वर्ग मीटर में अतिक्रमण कर एक अवैध मस्जिद बना ली गयी है । जिससे तालाब को नुकसान हो रहा है, खसरा संख्या-486 क का क्षेत्रफल 0.5423 हेक्टेयर है व खसरा संख्या-486 ख का क्षेत्रफल 4.4566 हेक्टेयर है ।
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जिसपर अतिक्रमण हो चुका है और तालाब अपने मूल रूप में नहीं है। जिस कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जिसका संरक्षण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी आगरा को तालाब पर बने अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किए व एक महीने में रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का आदेश किया।
Attachment / Order / Judgement – CASESTATUS_20250120_110647
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