आगरा/प्रयागराज १९ मई
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा तगड़ा झटका।
संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले से जुड़ी बड़ी खबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन की खारिज।
हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा।
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जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए सुनाया फैसला।
13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई थी सिविल रिवीजन याचिका।
मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती दी थी।
मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती।
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