मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण आगरा ने दुर्घटना में मृतक महिला के परिजनों को 11 लाख रुपये दिलाने के दिए आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां मोटर दुर्घटना दावा

आगरा 06 जनवरी ।

दुर्घटना में मृतक महिला के परिजनों को इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंश से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 11 लाख 24 हजार रुपयें दिलाने के आदेश दिये है।

Also Read – छात्रा के अपहरण एवं दुराचार का आरोपी और साथ देने वाला होटल मैनेजर बरी

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता कुमारी गरिमा बंसल निवासी काले का ताल एवं उनकें दो भाइयों द्वारा अपने अधिवक्ता ब्रजेश सिंह चौहान के माध्यम से अदालत मे याचिका प्रस्तुत कर कथन किया कि 11 अप्रेल 2017 को उनकीं मां श्रीमती रेनू बंसल की दुर्घटना में मृत्यू हो गयी थी।

Also Read – सास ने बड़ा दिल दिखाते हुए बहु सहित उसके 8 परिजनों को करा दिया अदालत से बरी

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय नें याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कें तर्क पर मृतका के परिजनो को इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंश से 11 लाख 24 हजार रुपये मय सात प्रतिशत ब्याज सहित दिलाने के आदेश दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *