आगरा 06 जनवरी ।
दुर्घटना में मृतक महिला के परिजनों को इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंश से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 11 लाख 24 हजार रुपयें दिलाने के आदेश दिये है।
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मामले के अनुसार याचिकाकर्ता कुमारी गरिमा बंसल निवासी काले का ताल एवं उनकें दो भाइयों द्वारा अपने अधिवक्ता ब्रजेश सिंह चौहान के माध्यम से अदालत मे याचिका प्रस्तुत कर कथन किया कि 11 अप्रेल 2017 को उनकीं मां श्रीमती रेनू बंसल की दुर्घटना में मृत्यू हो गयी थी।
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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय नें याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कें तर्क पर मृतका के परिजनो को इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंश से 11 लाख 24 हजार रुपये मय सात प्रतिशत ब्याज सहित दिलाने के आदेश दिये।
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