कृष्ण जन्मभूमि विवाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल का धार्मिक चरित्र तय करने की अर्जी पर विपक्षी को आपत्ति दाखिल करने का समय

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
कुछ वादों को संशोधित करने की भी दाखिल हुई अर्जी , विपक्षियों को आपत्ति दाखिल करने का दिया समय, सुनवाई 30 सितंबर को

आगरा /प्रयागराज 26 सितंबर।

मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। कुछ सिविल वादों में मंदिर पक्ष द्वारा संशोधन की मांग की गई है जिस पर मस्जिद पक्ष से आपत्तियां मांगी गई हैं। दो वादों में विवादित स्थल का धार्मिक चरित्र तय करने की दाखिल अर्जी पर भी विपक्षियों को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया है।

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न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 17 सिविल वादों की एक साथ सुनवाई कर रहे हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से सभी वादों की एक साथ सुनवाई करने के 11 जनवरी 24 के आदेश को वापस लेकर अलग अलग सुनवाई करने की अर्जी दी गई है।

कोर्ट ने वादी अधिवक्ताओं को अर्जी पर अपनी आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। वादों में वाद विंदु तय किया जाना है उससे पहले विचाराधीन सभी अर्जियों के निस्तारण की कार्यवाही पूरी की जा रही है।

कोर्ट ने कहा भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव केस में सिविल वादों की एक साथ सुनवाई आदेश वापसी अर्जी के निस्तारण के साथ ही सभी वादों की ऐसी आपत्तियां तय हो जायेगी।

कोर्ट ने वाद संख्या सात में प्रथम वादी कौशल किशोर ठाकुर का नाम हटाने व अजय प्रताप सिंह का नाम जोड़ने की आपत्ति की गई।

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हरिशंकर जैन ने आदेश 6 नियम 17 की अर्जी दी। जिसपर कोर्ट ने विपक्षियों से जवाब मांगा है। वादों पर रीना एन सिंह, हरि शंकर जैन विपक्षी, अधिवक्ता तसनीम अहमदी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा।

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मनीष वर्मा
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