प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मथुरा द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुक्रम में 04 लाख से अधिक के बकाएदार को गिरफ्तार कर किया हवालात में बन्द

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आगरा 25 जनवरी ।

आगरा के उपजिलाधिकारी सदर सचिन राजपूत के निर्देशन में मा0 प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मथुरा के बकाएदार अर्जुन सिंह पुत्र श्री हरी बाबू निवासी 39/288 कारवान घेरा वाली गली लोहामण्डी थाना लोहामण्डी आगरा के विरूद्ध जारी वसूली प्रमाण पत्र में बकाया धनराशि 4,72,500/- रू0 की वसूली में मा0 न्यायालय के निर्देशों के क्रम में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की गयी।

परन्तु बकाएदार द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण बकाएदार के विरुद्ध आर०सी० प्रपत्र-37 गिरफ्तारी अधिपत्र दिनांक 24.01.2025 को जारी किया गया था।

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जिसके क्रम में शनिवार को वसूली अभियान के अन्तर्गत बकाएदार को तहसीलदार सदर अबिचल प्रताप सिंह के विशेष प्रयासों के द्वारा टीम के समन्वय से उक्त बकाएदार अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर हवालात में बन्द किया गया है।

उपजिलाधिकारी सदर ने बताया कि वसूली अभियान सतत रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत रेरा, स्टाम्प, मार्गकर, न्यायालय देय के बाकीदार एवं अन्य बड़े बाकीदारों की भी नियमानुसार गिरफ्तारी वारंट निर्गत कर एवं चल/अचल सम्पत्ति कुर्की व नीलामी करते हुये वसूली की प्रभावी कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

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विवेक कुमार जैन
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