प्लॉट के नाम पर फौजी से तीस लाख की ठगी, न्यायालय ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा ।

आगरा में एक फौजी परिवार के साथ प्लॉट के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।

असम राइफल्स मणिपुर में तैनात फौजी की पत्नी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीजेएम न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष शाहगंज को दिया है।

न्यायालय ने यह आदेश वादिनी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जारी किया।

प्रकरण के अनुसार, तेजा का नगला क्षेत्र की निवासी श्रीमती सुशीला शर्मा ने अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

वादिनी के अनुसार उनके पति त्रिलोक चंद असम राइफल्स में कार्यरत हैं और वर्तमान में उनकी तैनाती मणिपुर में है।

Also Read – गवाही से मुकरी मृतका की मां, दहेज हत्या के आरोपी पति और सास बरी

आरोप है कि विपक्षी गण हजारी, बबलू, कप्तान, राकेश, विनोद एवं एक अज्ञात पुलिसकर्मी ने अपनी पुत्री के विवाह का हवाला देकर तीस लाख रुपये में अपने एक प्लॉट का सौदा वादिनी से तय किया था।

शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने वादिनी से तीस लाख रुपये की पूरी रकम प्राप्त कर ली, लेकिन जब बैनामा करने का समय आया तो उन्होंने उक्त प्लॉट का बैनामा किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया।

जब वादिनी ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की।

सीजेएम ने प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों और अधिवक्ता के तर्कों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश दिया है।

पुलिस अब इस मामले की विस्तृत जांच करेगी कि किस प्रकार फौजी परिवार के साथ इतनी बड़ी धनराशि की ठगी को अंजाम दिया गया और इसमें अन्य कौन लोग शामिल हैं।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin

विवेक कुमार जैन
Follow me

1 thought on “प्लॉट के नाम पर फौजी से तीस लाख की ठगी, न्यायालय ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *