आगरा।
अवैध धर्मांतरण के एक बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार महिला आरोपी एस.बी. कृष्णा उर्फ आयशा की जमानत याचिका जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक ने खारिज कर दी है।
महिला 2 अगस्त से जिला कारागार में बंद है।
जमानत खारिज होने का कारण:
थाना सदर बाजार में दर्ज दो सगी बहनों के अपहरण और अवैध धर्मांतरण के मामले में एस.बी. कृष्णा उर्फ आयशा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने जमानत का पुरजोर विरोध किया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता, दीपक शर्मा और जगदीश कुमार ने अदालत में तर्क दिया कि आयशा एक संगठित गिरोह की सक्रिय सदस्य है, जो लड़कियों को बहला-फुसलाकर और प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कराता है।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में ऐसे सबूत भी पेश किए जिनसे यह साबित हुआ कि आरोपी के खाते में विदेशों से फंडिंग हो रही थी। इन तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर जिला जज ने आयशा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
आरोपियों के तर्क:
आयशा के वकील ऋषि राज चौहान और बिलाल अहमद ने अदालत में तर्क दिया कि उनकी मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है।
उन्होंने कहा कि आयशा का नाम एफआईआर में नहीं है और उसने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, जो बिना किसी दबाव या लालच के किया गया था।
वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि हिंदूवादी संगठनों और अन्य संस्थाओं की रंजिश के कारण उसे इस मामले में फंसाया गया है।
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अन्य आरोपियों की सुनवाई टली:
इसी मामले में गिरफ्तार चार अन्य आरोपियों – शेखर राय उर्फ हसन अली, रिथ बनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम, अबू तालिब और पीयूष पंवार उर्फ मोहम्मद अली – की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 सितंबर तक के लिए टल गई है।
वादी के वकीलों ने इन याचिकाओं पर अपना पक्ष रखने के लिए जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख तय की गई।
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