आगरा: ६ जून ।
वर्ष 2022 में थाना ताजगंज में युवती के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दर्ज एक मुकदमे में आरोपी शिवा उर्फ हर्ष शर्मा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने जुर्म कबूलने के बाद आरोपी को ₹2,000/- के अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, 15 अक्टूबर, 2022 को एक युवती ने थाना ताजगंज में शिवा उर्फ हर्ष शर्मा और अन्य के विरुद्ध कृष्णा इंटर कॉलेज के पास उसके साथ मारपीट करने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोपी शिवा उर्फ हर्ष शर्मा पुत्र रुद्र शर्मा, निवासी ग्राम तोरा, थाना ताजगंज, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता राजेश कुमार के माध्यम से सीजेएम की अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना जुर्म स्वीकार किया।
इस पर सीजेएम ने आरोपी को ₹2,000/- के अर्थदंड के साथ-साथ न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। इस फैसले के साथ ही यह मामला समाप्त हो गया है।
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