आगरा 17 अक्टूबर ।
दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली गलौज एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपित पति, सास, ससुर एवं देवर को मुकदमे के विचारण हेतु सिविल जज जूनियर डिवीजन माननीय हर्षिता ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती मनीषा तोमर पुत्री किशोर सिंह तोमर निवासी बरौली गूजर, थानां डौकी, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकी शादी 4 नवम्बर 22 को कुलदीपसिंह पुत्र राम गोपाल सिंह जादोंन निवासी बुद्ध विहार,अलवर राजस्थान के साथ हुई थी।
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वादनी के अनुसार दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण उसका पति कुलदीपसिंह, सास श्रीमती राधा रानी, ससुर रामगोपाल सिंह जादोंन, देवर संदीप सिंह वादनी को उत्पीड़ित कर कार एवं 5 लाख रुपये की मांग करते थे।
मांग पूरी नहीं होने पर आरोपी ससुरालीजनों द्वारा 10 नवम्बर 22 को वादनी के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया।
वादनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर संज्ञान लें सिविल जज जूनियर डिवीजन माननीय हर्षिता ने मुकदमे के विचारण हेतु आरोपी ससुरालीजनों को अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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