अश्लील हरकत एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत स्वीकृत

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आगरा 21 सितंबर।

घर में घुस अश्लील हरकत एवं पॉक्सो एक्ट के आरोपी कमल सिंह पुत्र हुब्ब लाल निवासी कटरा वजीर खा थाना एत्माद्दौला जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

थाना एत्माद्दौला में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा /पीड़िता ने थाने पर तहरीर दें कथन किया कि 19 अगस्त 2024 को उसके परिजनों के मामा के घर आयोजित समारोह में जाने के कारण वह घर में अकेली थी।

उसी दौरान आरोपी कमल सिंह ने घर में घुस उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की। रात्रि 8 बजे परिजनों के घर वापस आने पर वह आरोपी से शिकायत करने आरोपी के घर गये तो उसकी पत्नी एवं पुत्र ने उनके साथ गाली गलौज एवं जान से मारनें की धमकी दी।

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह ने तर्क दिये कि आरोपी 50 वर्षीय बाल बच्चे दार व्यक्ति हैं ।

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पीड़िता उसकी पुत्री जैसी हैं । पूर्व मुकदमे की पेश बंदी के तहत उक्त मुकदमा दर्ज कराया गया हैं ।

अदालत नें आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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