आगरा 21 सितंबर।
हत्या प्रयास एवं अन्य आरोप में आरोपित राजू उर्फ राजकुमार, राहुल एव संजय पुत्र गण जंगबहादुर सिंह, निवासीगण मधुवन नगर, शमशाबाद रोड, जिला आगरा को पर्याप्त सबूत के अभाव में अपर जिला जज 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने बरी करने के आदेश दिये।

थाना सदर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा श्याम वरन शर्मा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया था कि 23 सितम्बर 2009 की शाम 7 बजे वादी का पुत्र राजकुमार ट्यूशन पढ़ कर घर आ रहा था।
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आरोपी भाईयो राजू उर्फ राजकुमार ,राहुल एवं संजय ने वादी के पुत्र को घेर उसके साथ सरिया, डंडे चाकू से हमला कर घायल कर दिया । शोर गुल सुन मौके पर पहुंचे वादी श्याम वरन शर्मा, उसके भाई अशोक कुमार, विनय एवं पड़ोसी राकेश के साथ भी आरोपी भाईयो ने मारपीट की । आरोपियों ने वादी के भाई अशोक कुमार की गले की सोने की जंजीर भी तोड़ ली।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने उक्त मामलें में 8 गवाह अदालत में पेश कियें । गवाहों के बयानो मे विरोधाभास, घटना देखने वाले गवाह को अदालत मे पेश नहीं करने एवं आरोपियो के वरिष्ठ अधिवक्ता महताब सिंह, पंकज गोयल, एवं भूपेंद्र परिहार के तर्क पर अदालत ने आरोपी भाईयों को बरी करने के आदेश दिये।
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