दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में पति, सास, ससुर को 8 वर्ष कैद

अपराध न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 08 नवंबर ।

दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में आरोपित पति अनिल कुमार, सास श्प्रेमा देवी एवं ससुर मूलचंद निवासी गण पांडव विहार, थाना एत्माद्दोला जिला आगरा को दोषी पाते हुये अपर जिला जज माननीय दिनेश तिवारी ने 8 वर्ष कैद और हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है ।

थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ओम प्रकाश निवासी पुरा गोवर्धन थाना खंदौली ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि उसकी पुत्री की शादी आरोपी अनिल कुमार के साथ हुई थीं ।

Also Read – तेजोमहादेव केस की सुनवाई माननीय नज़मा गोमला के न्यायालय में होगी, वादी पक्ष ने भारत संघ व उत्तर प्रदेश राज्य को विपक्षी बनाने के लिए नोटिस समय सीमा से छूट प्रदान करने दिया प्रार्थना पत्र

दहेज से सन्तुष्ट नहीँ होने के कारण वादी की पुत्री का पति अनिल कुमार, सास श्रीमती प्रेमा देवी एवं ससुर मूल चन्द उसे उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज की मांग करतें थे।

मांग पूरी करने मे असमर्थता जताने पर आरोपियो ने वादी की पुत्री की जला कर हत्या कर दी थी ।

अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी मंगल सिंह उपाध्याय के तर्क पर आरोपियों को 8 वर्ष कैद एवं 18 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *