आगरा १६ मई ।
सिविल जज(सी०डि०) कोर्ट में राणा सांगा केस को जिला जज आगरा के आदेश से पुनः प्रकीर्ण वाद में दर्ज कर लिया व सुनवाई की अगली तिथि 11 जुलाई नियत की है।
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने 24 मार्च को सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जाने का दावा किये जाने पर एक सिविल केस दायर किया था जिसमें न्यायालय से यह मांग की थी कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलतखान लोदी ने बुलाया था न कि राणा सांगा ने और यह भी प्रार्थना की थी कि 17 मार्च 1527 को बाबर राणा सांगा के बीच निर्णायक युद्ध सीकरी किले पर हुआ था न कि खानवा में।
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10 अप्रैल को केस की पोषणीयता पर सुनवाई करते हुए सिविल जज कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके विरूद्ध 9 मई को जिला जज न्यायालय में रिवीजन दायर किया गया था।जिस पर 9 मई व 13 मई को सुनवाई हुई जिसमें जिला जज न्यायालय ने अवर न्यायालय के आदेश में खामियां पाई और अवर न्यायालय को केस के प्रेक्षणों व बिंदुओं को बताते हुए पक्षगण के अधिवक्तागण को पुनः सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
जिसके अनुपालन में आज केस को पुनः दर्ज कर लिया गया व सुनवाई की अगली तिथि 11 जुलाई नियत की है। दौरान सुनवाई वरिष्ठ अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर, नरेश सिकरवार, एस पी सिंह सिकरवार, राहुल सोलंकी न्यायालय में उपस्थित रहे।
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