आगरा/प्रयागराज 30 मई, 2025
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित जीएसटी घोटाले के आरोपी और बसपा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। शाहनवाज राणा पर करोड़ों रुपये के जीएसटी घोटाले में शामिल होने का आरोप था।
यह मामला मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2024 में, जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त ने मेसर्स जम्बूद्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ 2018-19 के 27 करोड़ रुपये से अधिक के जीएसटी बकाए को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी।
Also Read – आगरा का चर्चित अकोला जाट-जाटव जातीय संघर्ष: 35 साल बाद 33 दोषियों को 5 साल की कैद और ₹13.53 लाख का जुर्माना
हालांकि, प्रारंभिक एफआईआर में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा का नाम शामिल नहीं था। विवेचना के दौरान उनका नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया।
याची के अधिवक्ता ने न्यायालय में दलील दी कि मौजूदा मामले में पूर्व विधायक की प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि शाहनवाज राणा कंपनी में निदेशक अवश्य थे, लेकिन उन्होंने वर्ष 2012 में ही निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी जिस अवधि का जीएसटी बकाया है, उस समय वह कंपनी के निदेशक नहीं थे।
इन दलीलों को सुनने के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को नोटिस, 10 अप्रैल तक मांगा जवाब - March 20, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर की सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब - March 20, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर को मिली बड़ी राहत, देवरिया जमीन मामले में अग्रिम जमानत मंजूर - March 20, 2026







