इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुब्रमण्यम स्वामी की मंदिरों के मेलों को सरकारी ‘मेला’ घोषित करने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 09 दिसंबर ।

नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तर प्रदेश सरकार के 2017 के उस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें सरकार द्वारा राज्य के मंदिरों से जुड़े मेलों और त्योहारों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया गया है।

स्वामी की जनहित याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ सुनवाई करेगी ।

याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार की 18 सितंबर, 2017 की अधिसूचना और 3 नवंबर, 2017 के परिणामी आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।

कहा गया है कि यह अधिसूचना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 31 ए का उल्लंघन करती है। यूपी सरकार मनमाने, असंवैधानिक और अवैध तरीके से मंदिरों और उनके धार्मिक समारोहों के प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण को अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रही है।

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जनहित याचिका में राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य में मंदिरों के मेलों और त्योहारों को सरकारी मेला घोषित करने या उनका नियंत्रण अपने हाथ में लेने से स्थायी रूप से रोकने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

आक्षेपित अधिसूचना/आदेश के अंतर्गत माँ ललिता देवी शक्तिपीठ, नैमिषारण्य, जिला सीतापुर / माँ विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, जिला मिर्ज़ापुर / माँ पाटेश्वरी शक्तिपीठ, देवीपाटन तुलसीपुर, जिला बलरामपुर एवं शाकुंभरी माता मंदिर, जिला सहारनपुर में आयोजित होने वाले मेलों/मेलों के संबंध में राजकीय/सरकारी मेला घोषित किया गया है।

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हर साल नवरात्रि के दौरान इन मेलों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन मेलों को सरकारी आयोजन घोषित करने के अपने फैसले को उचित ठहराते हुए कहा है कि इससे जिला प्रशासन को श्रद्धालुओं के लिए ज़रूरी सुविधाएँ मुहैया कराने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सरकार का लक्ष्य इन मेलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर लाना है।

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मनीष वर्मा
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