आगरा/प्रयागराज 09 दिसंबर
हिन्दू पक्ष की याचिका की पोषणीयता को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती ।
जिला जज जौनपुर ने हिंदू पक्ष की याचिका को पोषणीय माना है।
मस्जिद की तरफ से वक्फ़ बोर्ड ने हाईकोर्ट में जिला जज फैसले को चुनौती दी है।
हाईकोर्ट को यह तय करना है कि निचली अदालत यानी जौनपुर में इस मामले की सुनवाई हो सकती है या नहीं।
9 दिसंबर को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में इसकी सुनवाई होगी।

स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
अटाला मस्जिद में पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग की है।
याची का कहना है कि अटाला मस्जिद नहीं बल्कि वह अटाला देवी मंदिर है।
फिरोज ने शाह तुगलक ने कब्जा करके मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनाया था।
12 अगस्ता को जौनपुर की अदालत ने हिन्दू पक्ष की याचिका को पोषणीय मानते हुए मामले की सुनवाई का फैसला लिया है।
मुस्लिम पक्ष ने याचिका की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- इलाहाबाद हाईकोर्ट: फर्जी वसीयत और संपत्ति विवाद मामले में अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के चचेरे भाई की गिरफ्तारी पर रोक - September 12, 2026
- बिना अपमान के इरादे के केवल जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट - August 22, 2026
- राज्यपाल की समय से पहले रिहाई की शक्ति मनमानी नहीं, अदालत की अनुमति के बिना आदेश रद्द - August 18, 2026




