सायबर अपराधियों द्वारा ठगे गए ₹1.27 लाख विधवा को वापस, कोर्ट ने दिए रिलीज के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा:

24 मई 2025 को ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार हुईं असहाय विधवा श्रीमती ऊषा अरोरा को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने बड़ी राहत दी है।

सायबर अपराधियों द्वारा ठगे गए ₹2,71,700/- की कुल राशि में से, सायबर सेल द्वारा होल्ड किए गए ₹1,27,000/- को कोर्ट ने श्रीमती अरोरा के पक्ष में रिलीज करने का आदेश दिया है।

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मामला और कार्रवाई:

यह मामला आगरा के शास्त्रीपुरम स्थित एक्सपोर्ट पार्क की निवासिनी श्रीमती ऊषा अरोरा पत्नी स्व. रमेश अरोरा से संबंधित है।

* घटना: 24 मई 2025 को सायबर अपराधियों ने उनकी केनरा बैंक, संजय प्लेस शाखा के खाते से ₹2,71,700/- की ऑनलाइन धोखाधड़ी की।

* सायबर सेल का हस्तक्षेप: श्रीमती ऊषा अरोरा की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, सायबर सेल ने ठगी गई राशि में से ₹1,27,000/- को तुरंत होल्ड करा दिया था।

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* कोर्ट का आदेश: श्रीमती ऊषा अरोरा ने अपने अधिवक्ता मुनेंद्र कुमार सिंह के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई के बाद, सीजेएम माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने होल्ड की गई ₹1,27,000/- की राशि को विधवा के हक में रिलीज करने का आदेश दिया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली।

पीड़िता की ओर से कोर्ट में पैरवी अनिल अग्रवाल एडवोकेट ने की।

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विवेक कुमार जैन
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