आगरा/प्रयागराज:
कोडीनयुक्त कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 15 दिसंबर तक के लिए अंतरिम राहत प्रदान की है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार, 15 दिसंबर को होगी।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
जानिये क्या है मामला ?
याचिकाकर्ताओं ने गाजियाबाद, वाराणसी, और जौनपुर में दर्ज हुए मामलों को चुनौती दी है। इनमें कथित सिंडिकेट के फरार सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद समेत कई अन्य आरोपी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से एफआईआर रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है।
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कोर्ट का आदेश:
कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि:
* जो भी याचिकाकर्ता देश में मौजूद हैं, उनकी सोमवार, 15 दिसंबर तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
* कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस राहत के बदले में सभी याचिकाकर्ताओं को जांच एजेंसी का पूर्ण सहयोग करना होगा।
यह अंतरिम आदेश सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के लिए एक अस्थाई राहत लेकर आया है, जबकि मामले में अंतिम फैसला 15 दिसंबर को अगली सुनवाई के बाद आने की संभावना है।
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