आगरा:
मुकदमे की पैरवी के लिए दीवानी (सिविल कोर्ट) आई एक महिला के साथ मारपीट और अन्य आरोपों के मामले में, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) 5 माननीय पंकज कुमार ने महिला के प्रार्थना पत्र को परिवाद (शिकायत) के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है।
क्या है मामला ?
* शिकायतकर्ता: श्रीमती कोमल देवनानी (पुत्री मुरली धर देवनानी, निवासी पाश्र्वनाथ पंचवटी फेस 2, थाना ताजगंज, आगरा)।
* आरोपी: पति पुनीत नथरानी, ससुर राजकुमार नथरानी, सास श्रीमती सपना नथरानी, और चचिया ससुर अशोक कुमार नथरानी (सभी निवासी चार बाग, थाना शाहगंज, आगरा)।
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वादी कोमल देवनानी ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वह 31 जुलाई 2025 को अपने अधिवक्ता एमडी खान के चैंबर पर उनसे अपने मुकदमे के संबंध में बात करने के लिए दीवानी आई थीं।
लगभग 1:20 बजे, मुकदमे की पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण (आरोपी) उनके साथ गाली-गलौज करने लगे। जब उन्होंने विरोध किया, तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
वादिनी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके चचिया ससुर अशोक कुमार नथरानी ने उनके गुप्तांग पर लात मारकर उन्हें गिरा दिया। इस मारपीट के दौरान महिला का पर्स भी गायब हो गया था।
वादी के अधिवक्ता और अन्य लोगों के आने पर विपक्षी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए।
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कोर्ट की कार्यवाही:
पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर, उन्होंने विपक्षियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने हेतु अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
एसीजेएम 5 माननीय पंकज कुमार ने अब इस प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया है, और मामले में आगे की कार्यवाही करते हुए वादिनी के बयान दर्ज करने के लिए 26 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
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